सुप्रीम कोर्ट ने रोका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के आदेशों को: कांवड़ यात्रा विवाद
सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित रेस्टोरेंटों में मालिकों और कर्मचारियों के नाम प्रदर्शित करने के आदेशों पर अंतरित रोक लगाई। न्यायालय ने इन दिशानिर्देशों के प्रवर्तन को प्रतिबंधित कर दिया, जिससे रेस्टोरेंट स्वामी केवल वितरित भोजन का प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं।
22 जुल॰ 2024